निगमायुक्त पीसी मीणा ने दिए कार्रवाई करने के दिए निर्देश
सराय अलावर्दी चौक से लेग-2 तक सड़क निर्माण का है मामला
नगर निगम को 44 लाख 97 हजार 573 रुपये का हुआ नुकसान
शहर में सराय अलावर्दी चौक से लेग-2 तक सड़क निर्माण में घटिया कार्य करवाने के मामले में 4 इंजीनियरों व एक ठेकेदार के खिलाफ नगर निगम आयुक्त ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. इनमें तीन इंजीनियरों के खिलाफ चार्जशीट, एक आऊटसोर्स इंजीनियर की सेवाएं समाप्त तथा ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा.
नगर निगम गुरुग्राम द्वारा सराय अलावर्दी चौक से लेग-2 तक सड़क निर्माण का कार्य करवाया गया था, जिसमें घटिया कार्य करवाने की शिकायत निगम को प्राप्त हुई थी. शिकायत के आधार पर नगर निगम गुरुग्राम की विजिलेंस विंग ने जांच शुरू की तथा सड़क निर्माण के सेंपल लेकर जांच के लिए लैब में भेजे गए. लैब रिपोर्ट के अनुसार निर्माण कार्य मापदंडों के आधार पर नहीं पाया गया. विजिलेंस द्वारा की गई जांच के अनुसार कार्यकारी अभियंता मनदीप धनखड़, सहायक अभियंता दीपक कुमार व कनिष्ठ अभियंता अनदीप के द्वारा यह कार्य करवाया गया था. इस घटिया कार्य के भुगतान की भी अनुशंसा की गई थी. इन तीनों इंजीनियरों के खिलाफ हरियाणा सिविल सेवा (सजा और अपील) नियम-2016 के नियम-7 के तहत चार्जशीट करने, आऊटसोर्स आधार पर कार्यरत कनिष्ठ अभियंता नीरज की सेवाएं समाप्त करने तथा ठेकेदार सुरेन्द्र सिंह को ब्लैक लिस्ट करने की सिफारिश की गई थी. नगर निगम की विजिलेंस विंग ने अपनी जांच में इन सभी को नगर निगम गुरुग्राम को 44 लाख 97 हजार 573 रुपये का नुकसान पहुंचाने का भी जिम्मेदार माना गया है.
निगमायुक्त पीसी मीणा ने विजिलेंस जांच रिपोर्ट के आधार पर उक्त चारों इंजीनियरों तथा ठेकेदार के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने तथा राशि की वसूली करने के निर्देश एडीशनल म्यूनिसिपल कमिशनर रोहताश बिश्नोई को दिए हैं.